Thursday 8 August 2024

मुरैना -- परिवहन विभाग ने चैकिंग के दौरान 52 से अधिक वाहनों को किया चैक मोटरयान अधिनियम की धारा का उल्लंघन करने पर 12 वाहनों पर हुई चालानी कार्यवाही



मुरैना-- मुरेना कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देश पर मुरैना जिले में संचालित समस्त वाहनों की चैकिंग की जा रही है। जिसमें गुरूवार को चैकिंग पॉईट मुरैना-ग्वालियर मार्ग पर लगाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार, परिवहन उपनिरीक्षक भानू सिकरवार, सुवोध शंकर पचौरी, प्रधान आरक्षक धीर सिंह, परिवहन आरक्षक जितेन्द्र तोमर , जितेन्द्र जादौन एवं होमगार्ड सैनिक उपस्थित थे।  
परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए चैकिंग अभियान के दौरान वाहनों में बीमा फिटनेस आदि की चैकिंग की गई। जिसमें 52 से अधिक स्कूल वाहनों को चैक किया गया। मोटरयान अधिनियम की धारा का उल्लंघन करने पर 12 वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई। जिसमें 27 हजार रूपये का राजस्व वसूला गया। कार्यवाही के दौरान डीपीएस स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया। जहाँ स्कूल परिसर मे खड़े वाहनों का भौतिक निरीक्षण किया गया एवं वाहनां के दस्तावेजों जरूरी उपकरणों की जाँच की गई। जाँच के दौरान जिन स्कूल वाहनों में कमी पाई गई, उनके संबंध में स्कूल प्राचार्य एवं प्रबंधन को मौके पर अवगत कराया गया। साथ ही इन स्कूल वाहनों के संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किये जाने के लिये नोटिस जारी किया गया। स्कूल संचालक को 07 दिवस का समय उपरोक्त वाहनो को दुरुस्त कराने एवं दस्तावेजो की पूर्ति के लिये दिया गया है। इस अवधि में वाहन संचालित होते पाये जाने पर जो कार्यवाही की जायेगी, उसके लिये स्कूल प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगें। मुरैना जिले के अन्तर्गत संचालित समस्त वाहन मालिकों को सूचित किया है कि वाहन के वैध दस्तावेज पूर्ण होने पर ही वाहन का संचालन किया जाये। जिससे चैकिंग के दौरान होने वाली असुविधा से बचा जा सकें। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन का बैध परमिट होना चाहियें। वाहन का बैध फिटनेस होना चाहियें, वाहन का बैध बीमा, वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र, चालक, परिचालक का व्यवसायिक लायसेंस बैध, वाहन में रिफ्लेक्टर टेप, व्हीएलटीडी डिवाईस, जीपीएस, कैमरा, स्पीड लिमिट डिवाइस लगा एवं चालू हालत में होना चाहिये। 

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