Tuesday 16 July 2024

मुरैना -- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने मोटरयान अधिनियम की धारा का उल्लंघन करने पर 03 स्कूली वाहनों को किया जप्त


मुरैना -- कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देश पर मुरैना जिले में संचालित स्कूल वाहनो की जाँच के लिये क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार ने चैकिंग प्वाईट विभिन्न स्थानों पर लगाये है। वाहन चैकिंग के दौरान प्रधान आरक्षक अभिषेक शर्मा, परिवहन आरक्षक जितेन्द्र जादौन, राजकमल गुर्जर,  केशव यादव एवं होमगार्ड सैनिक उपस्थित थे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार ने बताया कि संयुक्त चैकिंग अभियान में 36 से अधिक वाहनों को चैक किया। जिसमें मोटरयान अधिनियम की धारा का उल्लंघन करने पर 03 स्कूली वाहनों को जप्त कर सुरक्षार्थ पुलिस थानों में रखवाया गया। साथ ही वाहनों पर चालानी कार्यवाही में 37 हजार 830 रूपये का राजस्व वसूला गया। चैकिंग के दौरान जिन स्कूली वाहनों को जप्त किया है, उनमें वाहन क्रमांक एमपी-06-पी-0923, एमपी-06-जेडसी-2822 और एमपी-06-टीए-0668 शामिल है। समस्त स्कूल वाहन संचालकों, चालको को सूचित किया है कि स्कूल वाहनों के वैध दस्तावेज पूर्ण होने पर ही स्कूल वाहन का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जायें। जिससे चैकिंग के दौरान होने वाली असुविधा से बचा जा सकें। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी परिहार ने बताया कि वाहन का स्कूल वाहन श्रेणी में पंजीकृत, अनुबंध होना आवश्यक है। वाहन का वैध परमिट होना चाहियें। वाहन का बैध फिटनेस होना चाहियें। वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र होना चाहियें। चालक, परिचालक का व्यवसायिक लायसेंस बैध होना चाहियें। वाहन का वैध बीमा होना चाहियें। वाहन में रिफ्लेक्टर टेप व्हीएलटीडी डिवाईस, जीपीएस, कैमरा, स्पीड गर्वनर डिवाईस लगा एवं चालू हालात में होना चाहियें। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मुरैना द्वारा जिला अन्तर्गत चैकिंग के दौरान यह देखने में आया है कि विद्यालयों में संचालित वाहन विद्यालय से अनुबंधित न होकर निजी वाहन के रूप में संचालन किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। इस सबंध में वाहन में परिवहन किये जा रहे छात्र-छात्राओं के अभिभावको से अपील है कि वह अपने बच्चों को जिन विद्यालय भेज रहे है, वे यह सुनिश्चित कर लें कि उस वाहन का पंजीयन स्कूल वाहन अनुबंधित होकर नियमानुसार बैध दस्तावेज एवं वाहन तकनीकी रूप से चालू हालत में हो ।

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